मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को नौ साल बाद दोषी करार दिया गया जिसमें सजा सुनवाई की तिथि 29 मार्च 2023 को निर्धारित किया गया। दोषी करार अभियुक्त गोह थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी चंदन कुमार हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने गोह थाना कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को स्पेशल एक्ट में दोषी पाया है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चंदन कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए बंध पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दुष्कर्म मामले में अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने 16.08.14 को मुकदमा दर्ज़ करवाया था जिसमे बताया कि उनकी लड़की इंटर की छात्रा हैं, जो प्रत्येक दिन घर से ट्यूशन के लिए गोह जाती हैं।
इसी क्रम में जब वह 13.08.14 की दोपहर तक घर वापस लौट कर नहीं आई तो खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के क्रम में पता चला की अभियुक्त बुरी नियत से उसे अपहरण कर गया जिले के डेल्हा ले गया है। इसके बाद पूछ-ताछ के लिए अभियुक्त के घर गया तो उसके परिजनों ने गाली – गलौज किया और मारपीट की धमकी दिया। तत्पश्चात मामले में प्राथमिकी दर्ज करवा कर न्याय की गुहार लगाई।