मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 11/20 में सुनवाई करते हुए बुजुर्ग अभियुक्त देव स्थित बालापोखर निवासी सलामत उल्ला को धारा 376 एबी एवं 4 पॉक्सों ऐक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया हैं, वहीं जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होंगी एपीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि महिला थाना कांड संख्या 11/20 में अभियुक्त पर नाबालिग लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि 07.06.20 को मेरी बच्ची खेल रही थी जिसे जबरदस्ती वह अपने घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं किसी को न बताने की शर्त व धमकी देकर छोड़ दिया। लड़की ने रोते हुये अपनी मां को घटना की सारी जानकारी दी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 10.06.20 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। न्यायालय में 27.07.20 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था। अभियुक्त सज़ा सुनकर रोने लगा।
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