मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय व अनुमंडल न्यायालय अप्रैल से ले जून तक मॉर्निंग शिफ्ट में चलता था। लेकिन उच्च न्यायालय ने मॉर्निंग कोर्ट को समाप्त कर दिया है। इसी कड़ी में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इस साल से कोर्ट मोर्निग नहीं होगा। न्यायालय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा।
पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय में पहले अप्रैल, मई और जून में प्रातः कालीन न्यायिक कार्य किया जाता था। यह व्यवस्था अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। इसे समाप्त करने के बाद अब दिन में ही न्यायिक कार्य होगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश से मुकदमे के पक्षकारों और अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी है। प्रातः कालीन कोर्ट में न्यायिक कार्य चलने से दूर दराज के पक्षकारों और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती थी।