औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 236/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त सैफगंज निवासी शशि कुमार यादव एवं जाखिम गांव निवासी सुजीत कुमार यादव को भादंसं धारा 354 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 में तीन-तीन साल की सजा एवं दो-दो हज़ार रूपये जुर्माना लगाया हैं। वहीं दोनो सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोनों अभियुक्त दो सप्ताह पूर्व मामले में दोषी करार दिए गए थे जिसमें उन्हें जेल भेज दिया गया था। वहीं आज भी सुनवाई के पश्चात उन्हें जेल भेज दिया गया।
इन दोनों के खिलाफ़ दो नाबालिग पिड़िता के दादा ने दिनांक 22.09.20 को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया है इन दोनों अभियुक्तों ने दिनांक 18.09.20 को कझपा से टयुशन पढ़कर घर लौट रही दो नाबालिग बच्चियों के साथ ना केवल छेड़छाड़ किया बल्कि उनका तस्वीर भी खिंचा था।