औरंगाबाद। 32 साल पुराने मामले में किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने देव थाना कांड संख्या 31/1990 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को हत्या व विभिन्न धराओ में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर अब एक सफल किसान की जिंदगी जी रहा है। मामले में उसे संदेह का लाभ मिला हैं।
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