औरंगाबाद। दहेज हत्यारोपी पति को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 10 वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 40/19 में दोषी ठहराए गये एक मात्र काराधिन अभियुक्त बक्सी बिगहा गांव निवासी सनीश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन दहेज हत्यारोपी अभियुक्त दिनांक 24.06.19 से जेल में बंद हैं। अभियुक्त की पटना हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं। अभियुक्त पर आरोप हैं कि शादी की दो माह के अंदर दहेज में चार चक्का वाहन की मांग पुरी न होने पर उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी हेमा कुमारी को गले में फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त व मृतिका की शादी दिनांक 25.04.19 को हुई थी जिसमें दिनांक 25.04.22 को अभियुक्त अपनी नवविवाहिता पत्नी की हत्या में दोषी करार दिया गया हैं।
इस घटना में प्राथमिकी नवविवाहिता के भाई गया ज़िले के कोंच थाना अंतर्गत ददरेजी गांव निवासी राजा कुमार ने दिनांक 21.06.19 को दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि दिनांक 18.06.19 को बहन ने फोन पर जानकारी दी कि ससुराल वाले के चार चक्का वाहन की मांग पुरी न करने पर हमारी हत्या की जा सकती है। वहीं दिनांक 20.06.19 को ससुराल वालों ने हत्या कर दी जिसकी जानकारी दिनांक 21.06.19 की अहले सुबह बक्सी बिगहा के ग्रामीणों द्वारा मिली। सूचना पाकर बहन के घर पहुंचा तो देखा उसका शव आंगन में पड़ा हुआ है। जबकि उस वक्त उसके ससुराल वाले मौके से फरार हैं। वहीं इस मामले में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, परिजनों, डाक्टर, पुलिस सहित नौ गवाहों ने गवाही दी थी। सरकार की ओर से अधिवक्ता कुमार चन्द्रशेखर सिंह देव एवं बचाव पक्ष से जगनरायण यादव ने भाग लिया तथा अपना-अपना पक्ष रखा। इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। इस बीच उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को पूर्व में जेल में बिताए अवधि इसी में समायोजित की जाएंगी।