मगध हेडलाइंस: ज़िला मुख्यालय (औरंगाबाद)। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने टंडवा थाना कांड संख्या 42/18 में तीन फरवरी को दोषी करार दिए गए अभियुक्त रौशन कुमार लाठौर को धारा 302 में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सज़ा एवं 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वही जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सज़ा होंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका अभियुक्त की पत्नी टंडवा थाना अंतर्गत धनहारा गांव निवासी कुलधन देवी अपने पति उत्तरप्रदेश राज्य के चन्दोली थाना अंतर्गत अलीनगर निवासी रौशन कुमार लाठौर पर यह आरोप लगाया था कि 24.06.18 को उसके पति उससे झगड़ा कर मायके में उसके बच्चे को पटक-पटक कर हत्या कर कर दी थी। हल्ला करने पर ग्रामीणों ने अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस हिरासत में ले दिया।
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