मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। पीड़िता को अपहरण कर, उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को आज विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 349/ 18 के अभियुक्त बारुण थाना अंतर्गत सिंदुरिया गांव निवासी मनीष कुमार यादव को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई जिसमें धारा 366 ए भादवी में 5 वर्ष तथा 5000 अर्थदंड लगाया गया है। वहीं अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा तथा 376 ए में 10 वर्ष की सजा एवं 10 हजार अर्थदंड लगाया गया। वहीं ना देने पर 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता को अपहरण कर, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है।
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