औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने देव थाना कांड संख्या 126/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपियों को मृतक का शव छुपाने के आरोप में दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त मुन्ना कुमार साव एवं सुधीर कुमार सिंह को भादंसं 302/34 एवं 201/34 में आज दोषी ठहराया गया है। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 03.01.23 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक चौकीदार डोमन पासवान ने 27.11.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि गंगटी पुल बेढनी से 200 मीटर नहर की चाट झाड़ी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। जबकि मृतक का बाइक उक्त पुल पर खड़ा था।
इसके बाद शव की शिनाख्त की गई जिसमें मृतक की पहचान हुई थी। वहीं इसके बाद पुलिस अनुसंधान के क्रम में अभियुक्तों की पहचान उजागर हुआ था। मामले में बताया गया कि मृतक भीम कुमार अपने बहनोई के घर नीमा गया हुआ था रास्ते में हत्यारोपियों ने घटना का अंजाम दिया गया था। पीड़ित एवं पुलिस का न्यायालय में बयान था कि अभियुक्तों ने पूर्व के जमीनी विवाद के कारण भीम कुमार की हत्या कर शव अन्य जगह फेंक दिया गया था।
गौरतलब हैं कि घटना में मुन्ना कुमार साव 30.11.20 से जेल में बंद हैं। वहीं सुधीर कुमार सिंह 03.12.20 से जेल में बंद हैं। इन हत्यारोपियों को तीन जनवरी को सज़ा सुनाई जाएगी।