एक ही घटना में चार की हुई थी मौत
औरंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार तिवारी द्वारा मोटर दुर्घटना वाद संख्या 06/16 में सदर प्रखंड के ओरा गांव निवासी मृतक उर्मीला देवी के पति शिवपूजन सिंह को तीन लाख का चेक प्रदान किया गया। इसके अलावा मोटर दुर्घटना वाद संख्या 08/16 में अरविन्द कुमार सिंह को ढाई लाख का चेक प्रदान किया गया। वहीं इसी वाद के पीड़ित शिवपूजन सिंह को ढाई लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया। यह तीनों घटनाक्रम एक ही घटना से संबंधित है जिसमें दिनांक 08.11.2015 को ट्रक संख्या यूपी 65 सीटी 9476 के चालक द्वारा एनएच-2 ओरा के पास लोहे एवं चदरा के बने रेंलिंग को तोड़ते हुुये शिवपूजन सिंह के घर के सामने खड़े उनके दोनों पुत्र अंशु कुमार व अंकित कुमार, शिव शंकर सिंह के पुत्र हिमांशु कुमार एवं अरविन्द सिंह के पुत्र शिवम कुमार को कुचलते हुए रास्ते के किनारे जा रही उर्मिला देवी को भी बुरी तरह से कुचलते हुए रास्ते के किनारे गढ़ा में चली गयी जिससे कि उर्मिला देवी को तत्क्षण मृत्यु हो गयी। इसके बाद इलाज के दौरान सदर अस्पताल अंशु कुमार, अंकित कुमार एवं हिमांशु कुमार की मृत्यु हो गयी थी। वहीं जख्मी शिवम कुमार को बेहतर ईलाज हेतु बाहर रेफर कर दिया गया था। यह घटना काफी विभत्स थी जिसमें तीन मासुमों सहित कुल चार जिन्दगी काल के गाल में समा गयी थी। गौरतलब है कि यह घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। इसके बाद संबंधित मोटर दुर्घटना वाद को दिनांक 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था जिसमें मृतक के अलग-अलग परिजनों को मुआवाजा का चेक जिला जज द्वारा प्रदान किया। चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़ित को कहा कि चेक से संबंधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को बैक में जमा करायें जिससे की भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबंधित त्वरित न्याय प्राप्त होता है जिसका ज्वलंत उदाहरण यह तीनों चेक है।