जरूरत के हिसाब से परिवार के कल्याण में खर्च करें रुपये : जिला जज
औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने मोटर दुर्घटना वाद संख्या 10/21,12/21 तथा 13/21 में राफीगंज थाना क्षेत्र के बिजुलिया निवासी मृतक छोटी कुमारी, मुकेश कुमार प्रजापति तथा नीतू देवी के परिजन लखन प्रजापति को वाद संख्या 10/21 तथा 12/21 में 5 लाख 50 हजार तथा 13/21 में को दो लाख का मुआवजा चेक प्रदान किया। पीड़ित की पुत्र-पुत्र वधू और पोती की मृत्यु दिनांक 18.02.2021 को ग्राम कियाखाप औरंगाबाद में ट्रक संख्या सीजे 4 जेसी 6909 से टेम्पू संख्या बीआर 2 जे 8013 में धक्का लग जाने के कारण मुकेश प्रजापति, नीतू देवी तथा छोटी कुमारी कि मृत्यु हो गयी थी। उक्त तीनों वादों को हाल में सम्पन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त वाद को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबंधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि परिवार के भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है। कहा कि आगामी 11 दिसंबर को न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना वाद को बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के आधार पर कराने हेतु अध्यक्ष द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है अध्यक्ष द्वारा यह भी अपील किया गया कि अधिक से अधिक लोग कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर आगामी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें और अपने से संबंधित सुलहनिय वादों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम निस्तारण करायें।