
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। मारपीट के तीन अभियुक्त को सजा सुनाई गई. सज़ा प्राप्त अभियुक्त में रेगनिया गांव निवासी रामदत्त पाठक, संतोष पाठक एवं रमेश पाठक शामिल हैं, वहीं तीन अन्य अभियुक्त उस गांव निवासी पार्वती देवी, भागवत पाठक एवं बसंत पाठक को दोष मुक्त कर दिया गया. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने माली थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 21.09.23 को दोषी करार तीन अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई गई. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि निर्णय पर तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया था. जबकि तीन अन्य अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में गुरूवार को दोषी करार दिया गया. शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने अभियुक्त रामदत्त पाठक को विभिन्न धाराओं में एक साल छह माह की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया हैं. वहीं अभियुक्त संतोष पाठक एवं रमेश पाठक को धारा 324 में छोड़कर विभिन्न धाराओं में उल्लेखित सज़ा मिली है. अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक बलभद्र पाठक ने अभियुक्त के विरूद्ध 27.04.10 को मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि जमीनी विवाद में अभियुक्तों ने लाठी – डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया था. अभियुक्त रामदत्त पाठक ने सूचक को रड से सर पर हमला कर दिया था जिसमें आज तीनों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई. तत्पश्चात अपील के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया है।