मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। युवती से जबरन दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को एक साल की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त मदनपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी काराधीन अविनाश कुमार हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे प्रथम पंकज मिश्रा ने शहर के चर्चित वाद महिला थाना कांड की एक पृथक वाद में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय पर काराधीन अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है। एपीपी रामनरेश प्रसाद ने बताया कि 17.10.21 को पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि किसी कार्य से वह बाहर गई थी लेकिन अभियुक्त राहुल कुमार, पंकज कुमार एवं अविनाश कुमार ने झांसे में लेकर उसे शहर के ठाकुरबाड़ी स्थित एक किराए की मकान में ले गए और दुष्कर्म किया। इसके बाद ऑटो से जबरन मदनपुर की ओर ले जा रहे थे जिसमें देव मोड़ के समीप गस्ती में रहे मुफ्फसिल थाना की पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ लिया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि तमाम सबूतों, गवाहों की गवाही एवं पीड़िता के बयान पर अभियुक्त अविनाश कुमार को दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई गई है। अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियुक्त का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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