
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम वन सौरभ सिंह ने पच्चीस साल पुरानी मुफ्फसिल थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त रावल बिगहा निवासी मधुसूदन गिरि को आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
एपीओ ने आगे बताया कि प्राथमिकी सूचक मुफ्फसिल थाना के अवर निरीक्षक शिवशंकर तिवारी ने 30.05.1998 को प्राथमिकी दर्ज़ कराई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि थाना क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में रावल बिगहा में मधुसुदन गिरि के घर से अवैध एक देसी पिस्तौल एवं चार जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया था जो एक संज्ञेय अपराध है।