मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। बुरी नियत से बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को अपहरण मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया। सजा प्राप्त अभियुक्त नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी अरूणजय कुमार हैं। मामले में व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने नरारी कला खुर्द थाना कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 20 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। इसके अलावा पांच साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ – साथ चलेंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के मां ने 20.05.19 को दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 17.05.19 को जरूरी काम से नाबालिग लड़की बारूण बाजार गई थी। इसी क्रम में अभियुक्त ने बुरी नियत से बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया था।
इसके बाद पुलिस की दबिश पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और पीड़िता को बरामद किया गया तथा मेडिकल जांच करवाया था। इस वाद में अभियोजन की ओर से डॉ. मणी, आईओ विरेन्द्र कुमार सिंह सहित कुल सात लोगों ने गवाही दी थी। घटना के चार साल बाद आज सजा सुनाई गई।