मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। बिहार सरकार के नए नियमावली और निर्देशानुसार जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर बदलाव किया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी 24 फरवरी 2023 के अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद नगर निगम के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, नगर पंचायत और प्रखंड में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार होंगे।
मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और रेफरल अस्पताल के अधीक्षक और उपाधीक्षक जन्म मृत्यु के 30 दिन के अंदर प्रमाण पत्र बनाकर जारी करेंगे। इस नियमावली से पहले नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी पंचायतों मैं पंचायत सचिव रजिस्टार और आंगनबाड़ी सेविका उप रजिस्ट्रार होंगे। सभी रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर घटित घटनाओं में प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार था। जो बिहार सरकार योजना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव के जारी अधिसूचना के बाद पूरी तरह से उसे बदल चुकी है।
वहीं आज सरकार के नए अधिसूचना के बाद बारुण प्रखंड मुख्यालय पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हुआ। पहला जन्म प्रमाण पत्र लाभुक के हाथों में बारुण प्रखंड के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार ने लाभुक अंकुश कुमार गुप्ता धनोती गांव निवासी को देकर शुभारंभ किया गया। पहला जन्म प्रमाण पत्र नए नियमावली के अनुसार निर्गत करने के बाद बारुण प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ने कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाने हेतु 30 दिनों के अंदर बिना शपथ पत्र के आधार पर निर्गत किया जाएगा।
जबकि 30 दिनों के बाद कोर्ट ऑफडेबिट लगाना जरूरी होगा। वही पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी पंचायत सचिव मुखिया सरपंच को अधिसूचना एवं घटना की सत्यापन की जिम्मेवारी दी गई है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि समय सीमा के अंदर जब प्रमाण पत्र नहीं बनवाने पर विलंब शुल्क भी लेगा जन्म प्रमाण पत्र घटना के 21 दिनों के अंदर निःशुल्क बनेगा, 1 से 30 दिनों के अंदर 2 रूपया विलंब शुल्क लगेगा। 30 दिन से 1 वर्ष तक 5 रूपया शुल्क लगेगा इसके बाद 10 रुपया देने होंगे।