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मृतक के पत्नी को सचिव ने दिया सात लाख का मुआवजा चेक 

औरंगाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा रफीगंज थाना काण्ड संख्या 237/12 के मृतक
गोह थाना क्षेत्र के पुरानी प्रताप पुर जैतिया गांव निवासी उपेंद्र यादव के पत्नी उर्मिला देवी को सात लाख का मुआवजा प्रदान किया गया। सेवा प्राधिकार के सचिव द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 42/2014 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। घटना के संबध में बताया जाता हैं कि मृतक उपेंद्र यादव रफीगंज से अपने घर जा रहे थे तभी गोह रोड में भाम के समीप एक अनियंत्रित वाहन से धक्का लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी।
चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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