औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने हसपुरा थाना कांड संख्या 53/22 में तेजी से सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रफीगंज थाना क्षेत्र के मकबूलपुर गांव निवासी रामजीवन कुमार सिंह को भादंसं धारा 452 में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपया जुर्माना लगाया है।
वहीं जुर्माना ना देने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास होगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 01.03.22 को एक किशोरी के घर से गिरफ्तार किया गया था जिसपर उक्त किशोरी के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवाया था तथा आरोप लगाया था जिसमें बताया कि रात्रि के वक्त आरोपी गंदी नियत से उनके घर में घुस गया था।
इसके बाद सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मात्र नौ माह में वाद की सुनवाई पूरी हुई है। अभियुक्त को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।