औरंगाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 174/13 के मृतक नगर थाना अंतर्गत पुरानी काजी मुहल्ला निवासी मो. हलीम के पत्नी जैबुन निशा को 6 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।
सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 47/2013 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
घटना के संबध में बताया जाता हैं कि मो. हलीम 26.07.2013 को अपने घर से बाला कर्मा गांव जाने के लिए निकले लेकिन जैसे ही बिजौली मोड़ पहुंचे तभी एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने धक्का मार दिया जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है।