औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट दो नितीश कुमार ने उत्पाद वाद संख्या -201/22 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त भखरूआ निवासी सुभाष तिवारी को मध निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 37 एवं 45 में सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि मध निषेध उत्पाद अधिनियम में अभियुक्त को 08 साल की सजा एवं एक लाख रूपया जुर्माना सुनाई हैं।
स्पेशल पीपी ने बताया कि अभियुक्त पर 21.09.22 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं 14.10.22 को आरोप गठन किया गया था जिसमें निर्णय पर 25.11.22 को दोषी ठहराया गया था। काफ़ी कम समय में सज़ा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से तीन गवाही एवं सफाई साक्ष्य की ओर से एक गवाही हुई थी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भखरूआ मोड़ पर 21 सितंबर को शराब पीने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मामले में सुनवाई लेकर कोर्ट लाते समय ओबरा खरांटी पुल पर अभियुक्त वाहन में उत्पाद निरीक्षक एवं उत्पाद सिपाही से उलझ पड़ा और वाहन की स्टेरिंग खिंच दिया जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और सभी घायल हो गए। इसके बाद सभी को पहले प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केन्द्र ओबरा में करवाया गया इसके उपरांत घायलों को सदर अस्पताल औरंगाबाद में भर्ती करवाया गया।
तब से गिरफ्तार एकमात्र बंदी अभियुक्त जेल में बंद है। आज सज़ा सुना कर जेल भेज दिया गया। गौरतलब हैं कि मात्र 73 दिनों में यह फैसला सुनाया गया जिसमें स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह की अहम योगदान रहा।