औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 31/05 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी 12 आरोपीयों को आचार संहिता के मामले में दोष मुक्त कर दिया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 17.01.2005 को दर्ज की गई थी जिसमें इन पर आरोप था कि नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा नामांकन के पश्चात आचार संहिता का उलंघन किया गया जिसमें पुलिस की हिरासत में रहे प्रत्याशी को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया गया था जिसमें सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।
बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि कुल 15 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था जिसमें अब तक तीन की मृत्यु हो चुकी है। वहीं अन्य 12 आरोपियों को आज आरोप मुक्त किया गया मंझियाव पंचायत के पूर्व मुखिया लाल गोबिंद सिंह, रामपुर गांव निवासी राम लखन सिंह, सुनार गांव निवासी धनंजय सिंह, रामपुर गांव निवासी गोपाल सिंह, रामशिष सिंह, करूणाकर मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा सुनार, गुलाम मोहम्मद, रामपुर गांव निवासी गुलाम हसनैन , बदरूद्दीन अंसारी एवं परसिया गांव निवासी ताज मोहम्मद शामिल हैं। इस मौके पर 17 साल बाद दोष मुक्त अभियुक्तों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।