मगध हेडलाइंस: सदर (औरंगाबाद)। हम सभी को बच्चों के लिए बने कानून एवं उनके अधिकारों को संरक्षित करने में हर संभव प्रयास करना होगा। बच्चों के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, उसका हम सभी की जिम्मेदारी हैं कि अक्षरश: पालन करें, तभी हम बच्चों के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, यह बातें जिला जज मानोज कुमार तिवारी ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कही हैं।
बता दें कि शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सिविल कोर्ट परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला एवं स़त्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रणव शंकर एवं अन्य न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से किया।
कार्यक्रम में श्री कृष्ण कांत त्रिपाठी परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश सिंह ने भी बच्चों के कानुन एवं उनके अधिकारों को भी विस्तृत रूप से बताया। उनके द्वारा बताया गया की जहां बच्चो के कल्याण और देख भाल हेतु जुविनाइल जस्टिस एक्ट में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है साथ ही इसके अतिरिक्त अन्य कई अधिनियम भी हैं जो विशेष रूप से बच्चो के कल्याण और उन्हें बेहतर वातावरण के निर्माण हेतु बनाये गये हैं। कार्यशाला में संबोधित करते हुए पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने बताया की बच्चो के साथ होने वाले गलत और यौन अपराधो के खिलाफ देश में एक विशेष अधिनियम बनाया गया जिसके अंतर्गत विशेष न्यायालय गठित कर त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था की गयी साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत देश के हर नागरिक को उन अपराधो के प्रति सुचना देने हेतु उतरदायी बनाया गया। अर्थात हर व्यक्ति अगर किसी बच्चे के विरुद्ध हुए यौन अपराध की सुचना नही देता अथवा छुपता है तो वह भी उक्त अधिनियम के अंतर्गत दोषी होंगे| साथ ही उनके खिलाफ हुए अपराधो में पीडिता के नाम को सार्वजानिक नही करने इत्यादि कई ऐसे कानूनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने कहा कि कार्यशाला मुख्य रूप से अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, जुबेनाइल जस्टिस एक्ट एवं लैंगिक अपराधो से बालको से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के विस्तृत जानकारी के लिए आयोजित की गई हैं। कार्यशाला में अवर न्यायाधीश राहुल किशोर ने विस्तार पूर्वक अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के संबंध में जानकारी दी। इन्होनें कहा कि हम सभी को कानून का अक्षरषः पालन करना चाहिए। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान ने भी किशोर न्याय परिषद् के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में अशोक राज, सुनील दत्त पांडेय, विवेक कुमार, संजय कुमार झा, अनंदिता सिंह, ब्रजेश कुमार पाठक, अमित कुमार सिंह, अरविन्द, रत्नेश्वर कुमार सिंह, रविन्द्र कुमार, मनिष कुमार पांडेय, योगेश कुमार मिश्रा, मनोज कुमार, सचिन कुमार, नेहा, कनिका शर्मा, मो. शाद रजाक न्यायाधीश के अलावे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, सदस्य विजय कुमार पांडेय, गुलाबों देवी, अरूण कुमार सिंह तथा संजु कुमारी उपस्थित रहे।