मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। न्यायिक आदेश की अवहेलना पर बारुण थानाध्यक्ष को शॉकोज किया गया है। साथ ही अविलंब सदेह उपस्थित होकर आदेश अनुपालन का निर्देश दिया गया है। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बारूण थानाध्यक्ष को शॉकोज करते हुए सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बारूण थाना की एक कांड में वाद दैनिकी की मांग 18.07.23 को की गई जिसमें स्मारपत्र – 07.08.23 को भेजा गया, लेकिन वाद दैनिकी आज तक अप्राप्त है जिससे सुनवाई लंबित है आज के आदेश में यह भी कहा गया है कि आप के द्वारा न्यायिक आदेश की हैं अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दिया जाएं।
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