क्राइम

रिश्तेदार की सगाई में गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, चार साल बाद आरोपित दोषी करार 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को आज दोषी करार दिया गया है। दोषी करार आरोपित ओबरा थाना क्षेत्र के उकुरहमी गांव निवासी टट्टू कुमार है। इसके विरुद्ध 12.02.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें सिविल कोर्ट के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट के जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने महिला थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुऐ अभियुक्त को दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया तथा बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 18.06.24 को निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने अभियुक्त के विरूद्ध 12.02.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि उनकी नाबालिग लड़की 10.06.20 को रिश्तेदार के घर सगाई में गई थी। इसी क्रम में वह शाम के वक्त शौच के लिए निकली तो घात लगाएं बैठे अभियुक्त ने गलत नियत से उसे पकड़ कर सुनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की 11.02.20 को जब घर लौटी तो घटना की सारी जानकारी मां को दी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि इन दिनों पॉक्सों कांड की सुनवाई में काफी तेजी आई है।

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