मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दो अलग- अलग सड़क दुर्घटना में मृतक आश्रित को 13.5 लाख रूपया जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रजनीश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा प्रदान किया गया। ओबरा थाना काण्ड के मृतक रोहतास ज़िले के नासरीगंज थाना क्षेत्र माउना गांव निवासी मो. कलाममुद्दीन के पिता मो. अकबर को आठ लाख का तथा दाऊद नगर थाना कांड के मृतक नवादा गांव निवासी चंदेश्वर राम पासवान के पुत्र गजेन्द्र पासवान को 5.5 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.02.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों मोटर दुर्घटना वाद निपटारा समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त दोनों घटना के संबध में जानकारी मिली कि ओबरा थाना काण्ड में दिनांक 29.06.2019 को मृतक मो. अकबर को अरंडा गांव के समीप ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
वहीं दाउदनगर थाना कांड में चंद्रेश्वर राम का मृत्यु दिनांक 20.06.2010 को नवादा में अपने घर पर टहलने के क्रम में एक पिकअप के द्वारा धक्का लगने से मौत हो गयी थी। चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
सचिव ने बताया कि आगामी 13.05.2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।