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लोक अदालत की पहल से मृतक के आश्रित को मिला 7.5 लाख रुपयों का मुआवजा, जिला जज ने प्रदान किया चेक, ट्रैक्टर की धक्का लगने से युवक की हुई थी मौत

मगध हेडलाइंस : औरंगाबाद। ट्रैक्टर से धक्का लगने के कारण मृतक युवक की पत्नी को ज़िला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मुआवजा से संबधित 7.5 लाख रुपयों का चेक प्रदान किया। यह मामला नगरी कला खुर्द थाना काण्ड संख्या 28/2016 की हैं। जहां जमालपुर गांव निवासी अजय तिवारी को ट्रैक्टर से धक्का लगने के कारण मौत हो गई है। इसके बाद मामले में 12.11.2022 को आयोजित लोक अदालत में मामले को समझौते के आधार पर निस्तारण करवाया गया था जिसमें आज मृतक की पत्नी पुष्पा देवी को मुआवाजा चेक प्रदान किया गया।

 

 

 

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चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 09/2017 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। इस घटना के संबध में जानकारी मिली कि मृतक अजय तिवारी अपने खलिहान से घर लौटने के दरम्यान सुदामा सिंह के घर के पास स्वराज ट्रैक्टर से धक्का मार दिया था जिसमें अजय तिवरी की मृत्यु हो गयी।

राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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