औरंगाबाद। ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म मामले क़रीब साढ़े आठ साल बाद एक आरोपित को दोषी ठहराया गया। मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी। आरोपित की पहचान गोह थाना क्षेत्र के निरपुर गांव निवासी देवनाथ कुमार के रूप में की गई है। इस मामले में सिविल कोर्ट के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने अभियुक्त को पॉक्सों एक्ट में दोषी करार दिया है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि न्यायालय ने आज गोह थाना कांड संख्या – 92/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भादंवि धारा 366ए, 376, 504 एवं पॉक्सों एक्ट की धारा चार में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 16 अगस्त 2014 की सुबह नाबालिग छात्रा ट्यूशन पढ़ने गोह गई थी जबकि दोपहर तक वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों खोजबीन की, जिसमें पता चला कि अभियुक्त ने अन्य के साथ मिलकर गंदी नियत से उसका अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद परिजनों ने उचित कार्रवाई यथा अपहृता की बरामदगी को लेकर थाना में आवेदन समर्पित कर कार्रवाई की मांग की।
नाबालिग के बयान व साक्ष्य तथा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट से आज अभियुक्त को उल्लेखित भादंवि के धाराओं में दोषी पाया गया हैं। वहीं अन्य अभियुक्त का पृथक वाद न्यायालय में चल रहा है।