औरंगाबाद। जमीनी विवाद में दोषी करार छह हत्यारोपियों को आज ज़िला मुख्यालय स्थित कोर्ट में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या -168/21, दाउदनगर थाना कांड संख्या -141/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्तों को चार जनवरी 2023 को दोषी करार दिया गया था आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा-302/149 में सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
वहीं धारा -323/149 में सभी को एक साल साधारण कारावास तथा एक हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास तथा 27 आर्म्स एक्ट में सभी को पांच साल की सजा एवं 20 हजार जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त देवेन्द्र महतो, ओमप्रकाश राजवंशी नरेश राजवंशी पूर्व से जेल में बंद थे। वहीं अभियुक्त मिथलेश कुमार, रास बिहारी महतो एवं राजेन्द्र महतो को बंधपत्र विखंडित कर चार जनवरी को जेल भेज दिया गया था।
अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी 29.05.20 को दाउदनगर थाना क्षेत्र के भारतीय अयोध्या बिगहा मखरा गांव निवासी मृतक राजेन्द्र प्रसाद के पुत्र सुर्येन्द्र कुमार ने दर्ज कराया था जिसमें अभियुक्तों को अपने पिता का हत्यारोपी बनाया था जिसमें बताया कि अभियुक्तों से जमीनी विवाद चल रहा था जिसमें पूर्व में अभियुक्तों ने हत्या की धमकी दी थी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक की ओर से अधिवक्ता मिथलेश कुमार सिंह ने भाग लिया। वहीं अभियोजन की ओर से आई.ओ मुकेश कुमार भगत, चिकित्सक सुभाष सिंह समेत 12 गवाही करवाई गई।