औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या -144/21, दाउदनगर थाना कांड संख्या -136/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को 23.12.22 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए संसा गांव निवासी लालू कुमा एवं पिंटू यादव को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था। वहीं अभियुक्त राजदेव यादव पूर्व से ही जेल में बंद हैं, इन सभी अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका करमाही-संसा गांव निवासी सुगी देवी ने अभियुक्तों के खिलाफ 11.04.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि बच्चें के विवाद में अभियुक्तों ने उनके पति राजेन्द्र यादव को लाठी डंडे से मार कर अधमरा कर दिया था जिनका इलाज के दौरान पटना स्थित पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई थी। तमाम सबूतों, गवाहों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तीनों पर लगाएं गए आरोप सही पाए गए जिसमें आज सज़ा सुनाई गई।
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