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नाबालिग लड़की के अपहरण करने के जुर्म में तीन अभियुक्त दोषी, 30 मई को सुनाई जाएंगी सज़ा

साक्ष्य के अभाव में 6 आरोपित किये गये दोषमुक्त, 10 वीं कक्षा के प्रायोगिक परीक्षा देने गई थी नाबालिक

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने ढिबरा थाना कांड संख्या 06/17 में सुनवाई करते हुये तीन अभियुक्तों को भादवी 342, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के धारा 4 में दोषी करार देते हुये बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। वहीं अन्य अभियुक्त शैरूण निशा, साहीदा खातून, वहीदा खातून, खतीजा खातून, मकसूद आलम एवं जमशेद आलम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त ढिबरा थाना अंतर्गत चौरिया गांव निवासी जहांगीर अंसारी, गुडन अंसारी, नूरहसन अंसारी को अपराध के दोषी पाते हुये बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया हैं। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 30.05.22 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के भाई सूचक ने इन सभी अभियुक्तों पर दिनांक 24.03.17 को अपहरण करने की बात प्राथमिकी में बताया था, तथा प्राथमिकी दिनांक 13.04.17 को ढिबरा थाना में दर्ज कराई थी। पीड़िता के भाई ने बताया था कि पीड़िता 10 वीं कक्षा के प्रायोगिक परीक्षा देने गई थी। वहीं से अभियुक्तों ने अपहरण कर कलकत्ता ले गये थे। इस बीच लागातार दो दिनों तक खोजबीन के बाद अभियुक्तों का सुराग बगल के एक टेलर दुकान से मिला था। इसके बाद सूचक के परिजनों ने अभियुक्तों के घर जाकर घटना में उनकी संलिप्तता जानकर न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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