मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने गत 18 जनवरी को हत्या के दोषी करार अभियुक्त खुदवा थाना क्षेत्र के कलेन निवासी मृत्युंजय शर्मा को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार अर्थदंड लगाया गया है, वहीं अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा धारा 147 में दो साल सज़ा, पांच हजार जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई हैं। ज्ञातव्य है की प्राथमिकी सूचक पौथु गांव निवासी राघो शर्मा ने 27.01.16 को खुदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें काराधिन बन्दी अभियुक्त मृत्युंजय शर्मा सहित अन्य चार अभियुक्त बने थे जिनका ट्राइल अलग-अलग कोर्ट में चल रहा है। प्राथमिकी में सूचक ने बताया कि सभी अभियुक्तों ने मिलकर उनके मोसेरे भाई रविन्द्र पांडे ( मृतक) को लाठी-डंडे तथा लोहे के रॉड से पिटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इसके बाद मगध मेडिकल कॉलेज गया ले जाते वक्त शेरघाटी में उनकी मृत्यु हो गई थी।
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