मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 15 साल बाद तीन हत्यारोपियों को मामले में सुनवाई करते हुए दोषी ठहराया गया जिन्हें एक मार्च को सज़ा सुनाई जाएंगी। दोषी करार अभियुक्तों में पौथू थाना क्षेत्र के चनहट टोले ईश्वर बिगहा गांव निवासी गोरे पासवान, बिगन पासवान एवं बुधन पासवान शामिल है।
मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे 7वें सुनील कुमार सिंह ने सेशन ट्रायल संख्या 322/08, पौथू थाना कांड संख्या 07/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि एक मार्च 2023 निश्चित किया गया है। सभी तीन अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया है।
अपर लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पाठक बिगहा गांव निवासी सुरेंद्र यादव ने अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज़ करवाया था जिसमें बताया था कि उनके पिता केदार यादव एवं भतीजा धनंजय यादव की अभियुक्तों ने सोनवर्षा घाट पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर 22.02.08 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इसके बाद अनुसंधान, घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जप्ति सूची के आधार पर तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
अधिवक्ता ने बताया कि दोनों मृतक पशु खरीदने गए थे। घटना के दिन घर से 17500 रूपया लेकर गए थे जो घटना के बाद पैसे नहीं मिली थी। वहीं आज 15 साल बाद हत्याकांड के निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया।