विविधहादसा

11 साल पुराने मामले में सह चालक के परिजनों को मिलेगा 6.34 लाख मुआवजा

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने 11 साल पुरानी एमभी वाद 62/11 में सुनवाई करते हुए श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया की सदर प्रखंड के बेला गांव निवासी रामध्यान यादव की पत्नी उर्मिला देवी को 6 लाख 34 हजार 800 रूपये की मुआवजा प्रदान करें। यह घटना 25.07.11 की हैं जिसमें मुआवजा पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देने का भी आदेश दिया गया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के पुत्र नागेन्द्र यादव की मृत्यु सड़क दुघर्टना में हो गई थी।आरोप है कि जिस ट्रक का वह सह चालक था उसे तेज़ व लापरवाही तरीके से चलाया गया था जिसमें वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी तथा उसकी उस दुर्घटना में मौत हो गई थी।

इसके बाद मोटर दुर्घटना वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें ट्रक श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंश्योरेंस था। आवेदिका उर्मिला देवी ने 6 लाख मुआवजा की मांग न्यायालय में की थी। यह दुर्घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद अंतर्गत टुंडला में हुई थी।

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