प्रचार प्रसार के दौरान मुखिया प्रत्याशी को गोली मार कर दी गई थी हत्या
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। बिहार पंचायत चुनाव 2016 में प्रसार-प्रसार को लेकर क्षेत्र में गये मुखिया प्रत्याशी को गोली मारकर हत्या के आरोपी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद एडिजे 11 वें अनंदिता सिंह ने देव थाना कांड संख्या 29/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन कैदी सुरेन्द्र यादव को सश्रम आजीवन कारावास का सज़ा सुनाई हैं।
एपीपी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि काराधिन अभियुक्त पर पड़रिया निवासी सुरेन्द्र यादव को दोषी करार दिया गया हैं, वहीं एक अन्य अभियुक्त गंजोई निवासी नंदलाल भुईयां को साक्ष्य के अभाव में मुक्त किया गया है। जबकि आज सज़ा के बिन्दु पर धारा 302 में सुरेन्द्र यादव को आजीवन सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। इसके अलावा धारा 147 में 2 साल, धारा 148 में 3 साल तथा 27 (आर्म्स एक्ट) में 3 साल सश्रम कारावास होगी। वहीं 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया है, वहीं न देने पर 2 माह की सज़ा होंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के सूचक पोइवां निवासी राजकुमार सिंह ने 21.05.16 को अभियुक्त के विरुद्ध देव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने हमारे दामाद पड़रिया निवासी मनोज सिंह को अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर सिंघवा स्थित गोली मारकर हत्या कर दी हैं। वे उस वक्त पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी थे। जो चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर क्षेत्र में गये हुये थे। इसी क्रम में उनकी हत्या कर दी गई थी।