औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सातवें सुनील कुमार सिंह ने नियमित जमानत याचिका 1223/22 में सुनवाई करते हुए मदनपुर थानाध्यक्ष को शॉकोज किया हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या 483/22 में अभियुक्त जेल में बंद हैं। उसकी जमानत याचिका दिनांक 14.10.22 से लंबित है कोर्ट द्वारा अभियुक्त की मुकदमा डायरी, इंजुरि रिपोर्ट, अपराधिक इतिहास की मांग की गई थी
जिसमें दिनांक 19.10.22, 20.10.22, 01.11. 22 एवं 07.11.22 को थानाध्यक्ष से अब तक संबधित रिपोर्ट मांग की गई। जबकि मामले में न्यायालय को दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
आखिरकार न्यायालय ने इसे न्यायिक आदेश की अवमानना मानते हुए थानाध्यक्ष को शॉकोज किया है। वहीं मामले में अगली तिथि 15.11.22 को संदेह उपस्थित होकर आदेश के अवहेलना के कारणों का स्पष्टीकरण दे तथा उल्लेखित दस्तावेज पेश करें अन्यथा न्यायालय अन्य न्यायिक आदेश जारी कर सकता हैं।