ओरंगाबाद। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एन आई ऐक्ट स्पेशल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह ने चेक बाउंस के 6 साल पुरानी वाद मेंमदनपुर प्रखंड के हाजीपुर गांव के अभियुक्त बरती देवी को आदेश दिया गया की वादी औरंगाबाद निवासी नन्दकुमार सिंह को 1 लाख 6 हजार रुपए पांच माह के भीतर भुगतान कर दे, अन्यथा दस माह की सश्रम कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अब चेक बाउंस के बहुत से मामलों में तेजी से सुनवाई शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है की आगे काफ़ी वादों का निस्तारण किया जाएगा।
Related Articles
Check Also
Close
-
134वीं जयंती समारोह पर याद किए गए राधाकृष्णनSeptember 5, 2022
-
अपराधियों पर नकेल कसने का एसपी ने दी हिदायतNovember 13, 2021
-
आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का हैं लक्ष्य: सोनूOctober 8, 2021






