क्राइम

नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अभियुक्त दोषी करार, 27 मार्च को सुनाई जाएंगी सजा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की का अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को चार साल बाद दोषी करार दिया गया जिसे 27 मार्च 2023 को सजा सुनाई जाएंगी। दोषी करार अभियुक्त खैरा – नरारी कला गांव निवासी अरुणजय कुमार हैं।

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने नरारी कला खुर्द थाना कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को नाबालिग लड़की का अपहरण एवं दुष्कर्म का आरोपी ठहराया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 27.03.23 को निर्धारित किया गया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के मां ने 20.05.19 को दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उनकी नाबालिग लड़की 17.05.19 को किसी जरूरी काम से बारूण बाजार गई थी। इसी क्रम में अभियुक्त ने उसे बहला-फुसलाकर कर अपहरण कर लिया। लेकीन पुलिस की दबिश पर वह नाबालिग को छोड़ गया तथा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन की ओर से डां मणी कुमारी, आई ओ विरेन्द्र कुमार सिंह सहित कुल सात गवाहों ने गवाही दी थी।

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