मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। रिश्वत मांगने के मामले में एक राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से ज़िला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई औरंगाबाद ज़िले के नबीनगर प्रखंड के रामपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी निर्मल सिंह के ऊपर की गई है। मामले में काड़ी गांव के एक व्यक्ति द्वारा दाखिल खारिज में व्यवधान करने एवं अवैध राशि की मांग किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से की थी तत्पश्चात मामले में जिला प्रशासन द्वारा शिकायत एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच की गई।
शिकायत कर्ता द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन, अस्वीकृत दाखिल खारिज की प्रति, लगान रशीद इत्यादि भी उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त सभी साक्ष्यों के आधार राजस्व कर्मचारी के ऊपर लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत पाया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए बिहार सरकारी सेवक नियमावली-2005 का नियम-9 (2) के तहत राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा अपर समाहर्ता को निदेशित किया गया कि मामले की संपूर्ण जांच करें और यदि अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल है तो उन पर भी कार्रवाई की अनुशंसा करें तथा कर्मी के विरुद्ध शीघ्र विभागीय कार्रवाई पूर्ण कर नौकरी से बर्खास्तगी सुनिश्चित करें।