
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय में एडिजे 6 वें सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक पांच साल पुराने वाद में सजा के बिन्दु पर दाउदनगर के छठू बिगहा मनार निवासी अभियुक्त अनील राम को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सज़ा और 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। 20 साल की सज़ा पाक्सो ऐक्ट के धारा 6 में सुनाई है तथा 366 ए धारा में पांच साल की सज़ा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। दोनों धाराएं साथ साथ चलेगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि 21अगस्त को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया था।
2 Comments