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दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में मृतक के परिजनों को सचिव ने प्रदान किया मुआवजा चेक

औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वर्ष 2005 से लंबित मोटर दुर्घटना का निपटारा किया गया। इंटरमीडिएट अंतिम वर्ष के छात्र मृतक उपेन्द्र कुमार अपने साईकिल से टयूशन पढ़कर बारूण से बहुरिया बिगहा साइकल से लौट रहा था वह जैसे ही जी.टी. रोड बर्डी गेट मोड़ के पास पहुचा तभी बस संख्या बी.आर.26-एपी-0079 से धक्का लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु उपरान्त उसके माता जाबांती देवी तथा पिता राम नारायण यादव दोनों साकिन ससना थाना-नवीनगर में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 34/2005 के तहत दाखिल करवाया था जिसमें सम्बन्धित व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद द्वारा इसपर विचारण किया रहा था। चूंकि वाद काफी पुराना हो गया था और इस वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए चिन्हित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण का प्रयास तथा संबंधित अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सिंह के सहयोग एवं पक्षकारों के सहभागिता से दिनांक 10.07.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में इस मोटर दुर्घटना वाद का समझौता के आधार पर बीमा कंपनी न्यू इण्डिया इन्शुरेन्स के अधिवक्ता रजनी वल्लभ प्रसाद सिन्हा के सहयोग से निष्पादन किया गया तथा त्वरित न्याय प्राप्त होने के कारण 16 सालों से लंबीत मामले में दो-चार दिनों के प्रयास से सफल हो गया। उक्त वाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने मृतक उपेन्द्र कुमार के माता एवं पिता जामवंती देवी तथा राम नारायण यादव निवासी ससना थाना-नवीनगर को तीन लाख पच्चास हजार रूपये का चेक मुआवजा के रूप में प्रदान किया गया। इसी तरह सचिव ने मोटर दुर्घटना वाद संख्या 55/2012 में मृतक राज कुमार राम के माता देववंती कुंवर पति स्व. विदेशी राम निवासी हजारी कर्मा थाना मुफसिल को तीन लाख अस्सी हजार रूपये का चेक प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि जसोईया से अपने घर हजारी कर्मा लौटने के क्रम में जी.टी. रोड कथरूआ के पास टैंकर संख्या यूपी 77 ए 9435 से धक्का लगने के कारण राज कुमार राम की मृत्यु हो गयी थी। चेक प्रदान करते समय सचिव ने पीड़ितों को बताया कि चेक से संबंधित राशी को परिवार के कल्याण में लगाये तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे बैंक में जमा करायें जिससे परिवार की शिक्षा एवं भविष्य संवारने में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विदित है कि दिनांक 11.09.2021 को पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

 

 

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