
औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर द्वारा 2001 से लंबित मोटर दुर्घटना वाद का निपटारा किया गया। इस वाद की पीड़िता कमला देवी को दो लाख दस हजार का चेक प्रदान किया। चेक देते समय सचिव ने पीड़िता को कहा कि चेक से संबंधित राशि परिवार के कल्याण में लगाये ताकि परिवार की भविष्य सुधारने एवं संवारने में मदद मिले। गौरतलब है कि इस मामले में मृतक वृन्दा सिंह अपने गोतिया के भाई की पत्नी का दाह संस्कार कर वाराणसी से लौट रहे थे, लौटने के क्रम में नगमतिया पेट्रॉल पंप से करीब 200 मीटर पूरब जी.टी. रोड पर जीप संतुलन खोकर सड़क के बाए तरफ खड़े ट्रेलर के पिछले हिस्से से जाकर बुरी तरह से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें जीप का अगला हिस्सा बोनट तक ट्रेलर के अंदर घुस गया था जिसमें जीप पर सवार सुनील पाण्डेय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी एवं साथ में रहे लखन सिंह तथा अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हो गये थे। इस दुर्घटना के बाद जीप चालक कुदकर भाग निकला। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से मृतक को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल पहुचाया गया। इस दुर्घटना के बाद मृतक के स्वजन ने व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 72/2001 दाखिल किया गया था जिसमें संबंधित न्यायालय द्वारा इसपर विचारण किया रहा था। चूंकि वाद काफी पुराना हो गया था और इस वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया फलस्वरूप इस वाद के संबंधित अधिवक्ता सत्येन्द्र तिवारी तथा पक्षकार के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में लाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण का प्रयास तथा संबंधित अधिवक्ता सत्येन्द्र तिवारी के सहयोग एवं पक्षकारों के सहभागिता से दिनांक 10.07.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में इस मोटर दुर्घटना वाद का समझौता के आधार पर निष्पादन हो गया तथा त्वरित न्याय प्राप्त होने के कारण 20 सालों से लंबित मामला दस-पन्द्रह दिनों के प्रयास से सफल हो गया। जानकारी के मुताबिक 11 नवंबर 2021 को पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसकी वृहत रूप से तैयारी की जा रही है। आम जन से भी अपील किया गया गया कि 11 सितम्बर को आयोजित आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक आमजन लाभ उठायें। किसी भी व्यक्ति को अपने सुलहनीय वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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