मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । बहला फुसलाकर अगवा करने के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार किया गया. अभियुक्त को 12.10.23 को सज़ा सुनाई जाएंगी. दोषी करार अभियुक्त दाउदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला रोड़ निवासी जितेंद्र कुमार हैं. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दाउदनगर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में आरोपित को दोषी ठहराया गया. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट की एक धारा में दोषी पाते हुए सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता की मां ने जून 2021 में अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग लड़की शाम सात बजे बाजार से समान लाने गई थी लेकिन दो घंटे तक वापास नहीं लौटने पर काफी खोजबीन की गई लेकिन जब घर आयी तो उसकी जांच – पड़ताल में मोबाइल फोन बरामद किया गया जिससे अभियुक्त का नाम और पते की जानकारी हुई. लेकिन घटना की सूचना मिलने ही अभियुक्त घर से फरार हो गया जिससे संदेह स्पष्ट हो गया की उसने बहला – फुसलाकर नाबालिग लड़की का अगवा किया है. तत्पश्चात मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा कार्रवाई की मांग की गई।
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