क्राइम

विवाद में युवक की हुई थीं हत्या, तीन अभियुक्तों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । तालाब से मछली बिक्री के विवाद में एक युवक की हत्या के तीन अभियुक्तों को आज सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा प्राप्त अभियुक्तों में बारुण थाना क्षेत्र के धुरिया-बरौली गांव निवासी दीनदयाल पासवान, रामदयाल पासवान एवं अजीत कुमार हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल सधारण कारावास होगी। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा में तीन साल की सजा सुनाई है और दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर साल भर अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध उस गांव निवासी उमेश सिंह ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि 19.06.22 की रात उनके पुत्र पंकज कुमार को गांव के बघार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका पुत्र तालाब में मछली पालन और खेती करता था। हत्यारोपियों के विरुद्ध गांव के ही आशा देवी ने कोर्ट में गवाही दी थी जिसमें बताया कि उसे फोन कर बुलाया गया और उसके सामने ही पंकज को गोली मारकर हत्या की गई थी जिसमें वह भाग कर अपनी जान बचाई थी। अधिवक्ता ने बताया कि तीनों अभियुक्त 30.08.22 से जेल में बंद हैं और 02 12.23 को तीनों अभियुक्तों को युवक की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया था। सजा सुनने के पश्चात बड़ी संख्या में आए अभियुक्त के परिजनों में मायुसी छा गई है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।

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