मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। नाबालिग लड़की को गलत नियत से बहला फुसलाकर अगवा करने वाले तीन आरोपितों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 10 वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 214/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुये धारा 363 एवं 365 (34) आई पी सी में दोषी करार दिया हैं। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथी 02.03.22 को निर्धारित किया गया है।
मामले की सूचिका शाहगंज निवासी सलमा खातून ने प्राथमिकी में नार्गिस खातून, मो. जावेद एवं छोटू चौधरी के विरुद्ध 27.06.17 को आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को गलत नियत से बहला फुसलाकर ये तीनों आरोपित उसके घर से ईद के दिन बाजार से अगवा कर ले गये थे। इस दौरान काराधिन नरगिस खातून का दो बार जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट से खारीज किया जा चुका हैं। तथा अन्य दो अभियुक्त मो. जावेद एवं छोटू चौधरी का बुधवार को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। इन पर आरोप पत्र 25.09.17 को न्यायालय में समर्पित किया गया था जिनको 02 मार्च 2022 को सज़ा सुनाई जाएगी।