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दो गांजा तस्करों को 10 साल की सजा, एक लाख रुपयों का लगाया अर्थदंड 

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे वन सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पंकज मिश्रा ने एक एनडीपीएस कांड जी. आर- 02/20 में त्वरित विचारण के अंतर्गत निर्णय पर सुनवाई करते हुए दोनों काराधीन अभियुक्त उत्तर प्रदेश के जौनपुर थाना अंतर्गत शिवनगर निवासी शोभनाथ एवं सोनखरी गांव निवासी दिनेश यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 एवं 25 में दोषी ठहराया है। वहीं मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को एक -एक लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए, मामले में समाज के लिए घातक व्यवसाय बताते हुए अधिकतम सज़ा की मांग की थी।
उन्होंने बताया कि दिनांक 23.02.20 को इन दोनों को सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान शहर के रामा बांध से 27 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। साथ ही इनके पास से एक कार जब्त किया गया था। इस वाद के सूचक उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रामविनय सिंह थे। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष से अधिवक्ता अखिलेश पाठक ने भाग लिया जिसमें उन्होंने बताया कि अभियुक्त की पहली जुर्म पर कम से कम सज़ा दी जाएं। अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से छह गवाही प्रस्तुत किया गया था। वहीं अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं। पटना हाईकोर्ट ने भी इनका जमानत याचिका नामंजूर कर दिया था।

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