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मृतक के आश्रित को मिला 4.50 लाख मुआवजे की राशि

औरंगाबाद। ट्रैक्टर से धक्का लगने के कारण युवक की मौत के बाद उसकी आश्रित मां को क़रीब 27 माह बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह वाद के आधार पर आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा मुआवजा से संबधित 4.50 लाख रुपयों का चेक प्रदान किया है।

यह मामला जम्होर थाना काण्ड संख्या 76/2020 से जुड़ा हुआ है जिसमें उस थाना क्षेत्र के कर्मडीह गांव निवासी अजित कुमार उर्फ साहिल को हाथीखाप बरौली रोड में कर्मडीह मोड़ के समीप एक ट्रैक्टर से धक्का लगाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। यह घटना 12 अक्टूबर 2020 की हैं। इसके बाद 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 30/2021 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था जिसमें आज मृतक की निर्मला देवी को 4.50 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।

इस दौरान चेक प्रदान करते हुए सचिव ने पीड़िता को बताया कि चेक से संबधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करेें। ताकि बच्चों को भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

सचिव ने कहा कि लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के उपरांत प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है। विदित हो कि आगामी 11 फरवरी को भी लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है जिसमें अधिक से अधिक लोग अपनी वादों का निस्तारण उक्त लोक अदालत में कराये।

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