क्राइम

आर्म्स एक्ट व हर्ष फायरिंग में सात अभियुक्तों को हुई सज़ा

औरंगाबाद। हर्ष फायरिंग एवं आर्म्स एक्ट में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में सात लोगों को दोषी ठहराया गया तथा उन्हें सज़ा सुनाई गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में मदनपुर थाना कांड संख्या 183/21 में नवीनगर केे प्रिंस प्रताप सिंह, बबलु सिंह, लालसाहेब सिंह एवं मदनपुर के दिनेश सिंह को तीन साल की सजा एवं पांच हजार जुर्माना लगाया गया है जिसकी जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारिका चौधरी ने दिया हैं।

वहीं हर्ष फायरिंग के एक अन्य मामले में नबीनगर थाना कांड संख्या 309/19 में अभियुक्त गया जिले के इमामगंज निवासी विकास यादव को तीन वर्ष की सजा एवं एक हजार जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चर्तुवेदी ने दी है। आर्म्स एक्ट के मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 497/02 में अभियुक्त रफीगंज थाना अंतर्गत कोटवारा गांव निवासी चंदन उर्फ चांदसी रजक को तीन साल की सजा एवं पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। यह मामला दो दशक पूर्व की थी

जिसकी जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने दी है। इसके अलावा हसपुरा थाना कांड संख्या 36/18 में अभियुक्त राहुल शर्मा को आर्म्स एक्ट में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हर्ष फायरिंग एवं आर्म्स एक्ट में तेजी से विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई की जा रही है।

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