मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। कोर्ट की अवमानना पर अनुसंधान कर्ता के वेतन से पच्चीस हजार रूपये कटौती का आदेश दिया गया। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने एक ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर थाना के एक अनुसंधानकर्ता की वेतन से पच्चीस हजार वेतन कटौती का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना की एक कांड में 06.02.23 से केस डायरी की मांग से की गई है लेकिन आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे कई माह से जमानत याचिका लंबित है। यह वाद भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज है। अधिवक्ता ने बताया कि केस डायरी एवं आरोप पत्र समय पर न प्रस्तुत करने से काफ़ी संख्या में जमानत याचिका की सुनवाई लंबित है।