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डाक विभाग से अब जरूरतमन्द ले सकते है मुफ्त में विधिक सहायता 

औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार और डाक विभाग ने संयुक्त रूप से जरूरतमन्दों तक मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु हाथ मिलाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज जिले के जरूरतमन्दों तक मुफ्त विधिक सहायता पहुचाने के उद्देश्य को शत-प्रतिशत पाने के उद्देश्य से डाक विभाग का नेटवर्क की उपयोगिता को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि डाक विभाग की पहुच दूर-दराज तक है एवं सभी घरों तक है इस पहुच का लाभ अधिक से उठाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद ने डाक अधीक्षक औरंगाबाद के साथ मिलकर कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत डाकियों के द्वारा आमजनों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाना एवं उनके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक जरूरतमन्दों की समस्या को लाने का विस्तृत रूप रेखा तैयार की गयी है। इसके तहत डाकघर से जुड़े समस्त कर्मचारियों को उक्त सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे प्राधिकार के उद्देश्यो को पहुचाने में महती भूमिका निभा सके। सचिव ने आगे बताया कि जल्द ही समस्त डाकघर को विधिक सेवा प्राधिकार के तहत विधिक सहायता उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सभी सामग्री एवं प्रशिक्षण से लैस किया जायेगा साथ ही डाक कर्मियो को समाज में जरूरमन्दों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में जरूरी विधिक ज्ञान से भी लैस किया जायेगा। सचिव ने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम एक सप्ताह के अन्दर शुरू कर दिया जायेगा। आमजन को अब अपने विधिक अधिकारों के लिए दूरी तय कर जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी वे उनके घर आने वाले डाकिये के जरीय अपनी अधिकारों की रक्षा विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कर सकते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित बैठक में डाक अधीक्षक बिनोद कुमार पण्डित सहायक डाक अधीक्षक विनय कुमार दूबे उपडाकपाल (कचहरी) दिनेश कुमार सिंह एवं कार्यालय सहायक नीतीश कुमार सिंह उपस्थित थे। डाक विभाग से मिलने वाली सुविधाऐं। प्री-पेड, प्री-प्रिंन्टेड लिफाफा, विधिक सहायता से सम्बन्धित आवेदन फार्म, सभी डाकघरों में विधिक सहायता से सम्बन्धित डिसप्ले बोर्ड, विधिक सहायता से सम्बन्धित ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन प्राप्ति होगी।

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