औरंगाबाद। होली के अवसर पर रंग डालने का विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट के दौरान हत्या कर दी गई थी जिसके 6 हत्यारोपियों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद एडिजे 11 वें आनंदिता सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 37/10 में सुनवाई करते हुये अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुये बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की दिनांक 05.05.22 को तिथि निर्धारित किया गया हैं। अधिवक्ता ने बताया कि सूचक के पिता भोजा बिगहा निवासी रामबली यादव ने प्राथमिकी दिनांक 02.03.10 को दर्ज़ कराया था जिसमें बताया कि मेरा पुत्र रामाधार यादव दिनांक 01.03.10 को जोगिया से सब्जी लेकर घर लौट रहा था। जब वह रामविलास के झोपड़ी के पास पहुंचा तो सहेया गांव निवासी राजेन्द्र यादव, मुन्ना यादव, राकेश यादव, विजेन्द्र यादव एवं सत्येन्द्र यादव जबरदस्ती रंग डालने का कोशीश की।
हालांकि इसका जब हमारे पुत्र ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसके गंभीर स्थिति को देखते हुये इलाज़ के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया। जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज़ के लिए पटना रेफर कर दिया। इसी क्रम में ओबरा रेलवे गुमटी के पास उसकी मौत हो गयी। इधर अभियुक्त सत्येन्द्र, विजेन्द्र, राकेश एवं मुन्ना यादव ने पुलिस की दबिश पर दिनांक 18.08.10 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। वहीं मृतक के पक्ष में न्यायालय में गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट आयी थी। सूचक ने बताया कि रंग का विरोध करने का मुख्य कारण था कि हमारे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी।